25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली के

तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 लाख रुपए जर्माना भी लगाया है। 2017 में

कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019

में पीडि़त की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीडि़त की चाची और मौसी की मौत हो गई थी।

 

पीडि़त लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर पर यह एक्सीडेंट करवाने का भी आरोप

लगा था, लेकिन जांच में उसे क्लीनचिट दे दी गई थी। मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी

विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीडि़त के लिए उचित मुआवजा मांगा था। वहीं, सेंगर के वकीलों ने

अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी। वकीलों ने कहा था- सेंगर के दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले

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कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए।

 

ताकतवर इंसान के खिलाफ पीडि़त का बयान सच्चा : कोर्ट सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित

विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीडि़त का बयान सच्चा और

निष्कलंक है। पीडि़त की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी

शशि सिंह को बरी कर दिया था।

 

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