टीआरपी न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियम सख्त कर दिए हैं।

दरअसल सुरक्षा कारणों की वजह से RBI ने यह निर्देश जारी किया है।

नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया है,

वह अब इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे।

बैंकों और कार्ड कंपनियों को जारी किया निर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और कार्ड इश्यू करने वालों को उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को डिसेबल करने का निर्देश दिया है।

जिनका कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो वर्तमान कार्ड कभी ऑनलाइन भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं,

उन्हें इस प्रकार के भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से निष्क्रिय किया जाना चाहिए।

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ताजा निर्देश प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड जैसे कार्ड के मामले में लागू नहीं होगा।

कार्डधारकों को मिले ये सुविधाएं

आरबीआई ने कहा कि कार्डधारकों को कार्ड जारी करने वाली कंपनियों की ओर से ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

कि वे कार्ड को ‘स्विच ऑन और स्विच ऑफ’ कर सकें या कार्ड भुगतान सीमा के अंदर उसमें बदलाव कर सके।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह का विकल्प ग्राहकों को मोबाइल एप,

इंटरनेट बैंकिंग एटीएम मशीन और ‘वॉयस रिस्पांस’, समेत किसी भी प्रकार से अपनाने की सुविधा होनी चाहिए।

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