बिलासपुर। पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक रहे अशोक चतुर्वेदी के विरुद्ध EOW में दर्ज मामले में जांच कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की पैरवी सीनियर अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव एवं उनके साथी आशुतोष पांडेय ,भास्कर पयाशी,कपिल जैन, ए व्ही श्रीधर ने की।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हुई, इस सुनवाई में याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी और कार्यवाही को झूठा बताते हुए कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को झूठे मामले में फँसाने के उद्देश्य से बिना विधिक नियमों का पालन किए बिना उपरोक्त मामले पंजीबद्ध किए गए।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने FIR क्रमांक 2/2020 और प्रारंभिक जांच क्रमांक 43/2019 की जांच कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अधिवक्ताओं ने पैरवी के दौरान कहा कि यह सारी कार्यवाही राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रही है, क्यों कि याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी ने प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी आदेश पर रिट क्रमांक 10035/2019 के जरिए स्थगन ले लिया था।

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