रायपुर। राज्य शासन ने प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए फरवरी और मार्च 2020 के लिए चावल का आबंटन एकमुश्त जारी किया गया है। उपभोक्ताओं को दो माह का चावल एक साथ लेना जरूरी नहीं है।

राशन कार्डधारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार दोनों माह का चावल एक साथ अथवा फरवरी माह का चावल फरवरी में एवं मार्च माह का चावल मार्च माह में उचित मूल्य की दुकानों से उठा सकता है।

प्रदेश के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर एवं बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आबंटन माह फरवरी के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह फरवरी का आबंटन जारी किया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।

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