आईएएस अधिकारी कर चुके है रिव्यू पीटिशन दायर बिलासपुर हाईकोर्ट का कैंपस बिलासपुर हाईकोर्ट का कैंपस एनजीओ के नाम पर 1 हजार करोड़ की गड़बड़ी करने का है मामला, हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई एफआईआर में फिलहाल किसी अधिकारी का नाम नहीं, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराएं लगाईं गईं

भोपाल/बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजनों के लिए बने एनजीओ के नाम पर सीबीआई ने भोपाल में 1 हजार करोड़ के घोटाले के मामले एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल बी.गोपा कुमार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में बुधवार को जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

bilaspur highcourt के लिए इमेज नतीजे"

एनजीओ का नाम राज्य निशक्तजन श्रोत संस्थान है। यह संस्था रायपुर के माना में स्थित बताई जाती है। इस मामले में खुद का पक्ष रखने पहले ही आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल ने रिव्यू पीटिशन दाखिल की थी।

इस संबंध में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू के बेंच में सीबीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी।

इससे पहले हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 30 जनवरी को सीबीआई को एक सप्ताह में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले में दो रिव्यू पीटिशन दायर करने वाले अफसर बीएल अग्रवाल और सतीश पांडेय के वकील सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं।

चीफ जस्टिस के आदेश पर बनी विशेष डिवीजन बेंच में बहस चल रही है। यह मामला रायपुर के कुंदन सिंह ठाकुर की जनहित याचिका की वजह से चर्चा में आया।

कुंदन ने वर्तमान और रिटायर्ड आईएस अधिकारियों के द्वारा फर्जी एनजीओ की आड़ में करोड़ो के घोटाले के मामले में दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, कुंदन उसी एनजीओ में संविदा कर्मचारी रह चुका है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।