राशन दुकानों में भी बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण पर रोक लगा दी गई है

रायपुर। कोरोना वायरस का असर अब सभी जगह देखने को मिल रहा है। गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सजा काट रहे कैदियों से 31 मार्च तक मुलाकात पर बैन लगा दी है। दूसरी तरफ खाद्य सचिव ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर राशन के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण को रोक लगा दी गई है।

चीन के बाद लगभग 156 देशो में फ़ैल चुके कोरोना वायरस की चपेट में भारत भी आ गया है। यहां भी मरीजों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। वहीं भारत में इससे मरने वालों की संख्या 3 पहुंच चुकी है। इन्ही हालातों के चलते सरकार लगातार इससे निपटने के नए-नए तरीके अपना रही है।

इसी के चलते रायपुर सेंट्रल जेल सहित प्रदेश की सभी जेलों में सजा काट रहे कैदियों से परिजनों की मुलाकात बंद कर दी गई है, लेकिन जेलों को ट्रेजिंग और कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से परिजनों से बात करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

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प्रदेश सरकार की ओर से हालत को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल-कॉलेजों, चिड़ियाघर को पहले ही बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही 25 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है।

संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए रायपुर नगर निगम कैमिकल युक्त स्प्रे भी कराने जा रहा है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इसे बाजारों, सड़कों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कराया जाएगा।

ओटीपी से होगा पीडीएस दुकानोें पर प्रमाणीकरण

राशन दुकान के लिए इमेज नतीजे

प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते पहले सरकारी कार्यालयों मेंं बायोमीट्रिक उपस्थिति पर रोेक लगाई और अब सार्वजनिक खाद्य वितरण दुकानों पर भी बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। इस दौरान दुकानदार हितग्राहियों का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण 31 मार्च तक नहीं लेंगे।

इसके जगह पर टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर या मोबाइल पर आए ओटीपी के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण किया जाएगा।

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