अंबिकापुर/ आलोक शुक्ला। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामुदायिक दूरी और सेल्फ़ आईसोलेशन के निर्देश के बावजूद होटल में शादी पार्टी का आयोजन करने पर सरगुजा पुलिस ने मेज़बान और हॉटल संचालक के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 269,270, 188 और एपेडेमिक एक्ट 1897 का सेक्शन 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51(A) (B) की धाराओं के साथ मेज़बान इरफान सिद्दकी और हॉटल संचालक केके अग्रवाल के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज किया है।


साथ ही इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की सूची बना कर अब उनकी जाँच भी कराई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में पूर्व पार्षद इरफान सिद्दीकी के रिश्तेदार दुबई इंग्लैंड से लखनऊ आए फिर यहाँ पहुंचे जिससे पूरे शहर में हड़कम्प मचा हुआ है और लोग प्रशासन पर ऊंगली उठा रहे हैं।

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