श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता की दर पहले ही हो चुकी है निर्धारित
रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में 14 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। अब प्रतिदिन इन मजदूरों को 190 रुपए मजदूरी मिलेगी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्रमिकों को बढ़े हुए दर पर मजदूरी 1 अप्रैल 2020 से मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर 176 रुपए है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
बता दें कि इससे पहले राज्य शासन ने प्रदेश के अकुशल, अर्ध कुशल कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों और अगरबत्ती निर्माण श्रमिको के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनो मैं कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित की गई थी।
श्रम आयुक्त द्वारा जारी निर्धारित दर के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए जोन आ , ब और स के हिसाब से प्रतिमाह महंगाई भत्ता 1060 रुपये के साथ मासिक वेतन क्रमशः 9380 रुपये , 9120 रुपये और 8860 रुपए निर्धारित की गई हैं ।
इसी प्रकार अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,030 रुपये 977 0 रुपये और 9510 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,810 रुपये,10,550रुपये और 10,290 रुपये तय किया गया है।
इसी प्रकार उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 11,590 रुपये,11,330 रुपये और 11,070 रुपये निर्धारित है, अर्थात अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते के साथ जोन आ, ब और स के हिसाब से प्रतिदिन वेतन क्रमशः 361 रुपये, 351 रुपये और 341 रुपये तय किया गया है ।
अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः प्रतिदिन का वेतन 386 रुपये, 376 रुपये और 366 रुपये निर्धारित है । इसी प्रकार कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 416 रुपये, 406 रुपये और 396 रुपए तथा उच्च कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 446 रुपये , 436 रुपये और 426 रुपये निर्धारित की गई है।
Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर
Like करें, Twitter परFollow करें और Youtube पर हमें subscribe करें।