रायपुर। कोरोना की वजह से 21 दिनों के लाकडाउन के बीच निजी हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम का अधिग्रहण किए जाने वाले संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्राधिकृत अधिकारी नवा रायपुर के हस्ताक्षर से उक्त आदेश जारी हुआ है।

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