नई दिल्ली। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 3 मई तक देश में जिंदगी कैसे चलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चालू रखने के सभी उपाय किए गए हैं।

खेती संबंधी किसी काम पर रोक नहीं

खेती संबंधी किसी काम पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। मजदूर खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा। साथ ही शर्तों के साथ निर्माण कार्यों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी।

 20 अप्रैल के बाद मिल सकती है और छूट

सरकार 20 अप्रैल तक नजर रखेगी और जहां नए केस सामने नहीं आएंगे, वहां छूट का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि हॉट स्पॉट घटने पर गांवों और शहरों में मजदूरों को छूट दी जा सकती है। ईट भट्टों पर काम शुरू किया जा सकता है। गावों के साथ ही शहरों में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकती है।

क्या खुला रहेगा क्या बंद जानें

– शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।

– निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।

– 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।
आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।

– जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।

– कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।