बिलासपुर/रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे पूर्व नौकरशाह अमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है।
शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के ईओडब्ल्यू द्वारा सीज किए गए उनके सेलरी अकांउट को बहाल करने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि अमन सिंह के खिलाफ आरटीआई एक्टिविक्ट उचित शर्मा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राज्य सरकार से शिकायत की थी। शिकायत की जांच के लिए मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा गया था।
अमन सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट में ईओडब्ल्यू द्वारा उनके सेलरी अकांउट को सीज किए जाने की चुनौती दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उनके सेलरी अकांउट को बहाल करने का आदेश जारी किया है।
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