टीआरपी न्यूज। लॉकडाउन के कारण बाहरी शहरों के साथ-साथ स्थानीय परिवहन सेवा पूरी तरह ठप है। यदि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरती जा रही सजगता व सतर्कता ने स्थाई रूप लिया तो परिवहन सेवा का संचालन करना आसान नहीं होगा।

यात्रियों से शारीरिक दूरी का पालन करवाना, वाहनों को सैनिटाइज करना, यात्रियों को बिना मास्क वाहनों में नहीं बैठाने जैसी कई समस्याएं सामने आएंगी।
हालांकि, अभी परिवहन विभाग के पास शासन की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन में राहत देते हुए परिवहन सेवा शुरू करनी है।

 

इन नियमों का पालन करना होगा

– 56 सीट की बस में 30 से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी।
– 32 सीट की मिनी बसों में 12 से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे।
– 03 सीटर ऑटो रिक्शा में एक ही यात्री बैठ सकेगा।
– 07 सीटर मैजिक वाहन में दो यात्री बैठ सकेंगे।
– 04 सीटर कैब में दो सवारी ही बैठाने की अनुमति होगी।
– यात्रियों को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
– बसों, मैजिक व ऑटो में नियमित सैनिटाइजेशन कराना होगा।
– निजी दोपहिया व चार पहिया वाहन में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनानी होगी। दोपहिया गाड़ियों में एक और कार में दो लोग ही आ-जा सकेंगे।

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