नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन.4 की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन.4 को 31 मई तक बढ़ाया गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार स्‍कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल्‍स, स्‍टेडियम, व्‍यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। इंटर स्‍टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्‍यों की सहमति होना जरूरी है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा।

देखिए पूरी गाइडलाइन, क्या खुला रहेगा कहां होगी सख्ती

 

 

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