लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और फिर उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी बताया है।

डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस केस में हाईकोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।

आपको बता दें कि कफील पिछले खान 6 महीनों से जेल में हैं। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बड़ा दी गई थी। कफील ने जेल से ही पीएम मोदी को रिहा करने के चिट्ठी लिखी और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, साथ ही उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था।

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