नई दिल्ली। School Reopening: सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। एमएचए के अनलॉक 4.0 (Unlock 4) दिशा निर्देशों के अनुसार, छात्रों को 20 सितंबर तक स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। वहीं 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के छात्र स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई (Online Study) जारी रहेगी। सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन (Guideline) जारी की है। यह सभी निर्देश दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं।

School Reopening पर सरकार के निर्देश

  • सरकार ने नोटिस जारी कर कहा है कि सभी छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  • स्कूल बंद के दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
  • अगर कक्षा 9 से 12 के छात्र व्यक्तिगत रूप से टीचर्स से कोर्स से संबंधित सलाह लेने के लिए जाना चाहता है तो वह 21 सितंबर के बाद स्कूल जा सकते हैं।
  • यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसके लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।
  • 21 सितंबर से स्कूलों में केवल 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आने की अनुमति होगी।
  • स्कूल कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए चरणबद्ध तरीके से बुलाया जा सकेगा।

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से जारी अनलाॅक 4.0 (Unlock 4) दिशा निर्देशों ने प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले पीजी शोधकर्ताओं के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है।
गौरतलब है कि मार्च में कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी फैलने की वजह से स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसके बाद से फिलहाल अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से स्कूल-कॉलेजों (School Reopening) में शैक्षणिक कार्य अभी भी पहले की तरह सामान्य नहीं हो सका है।

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