टीआरपी डेस्क। राज्य शासन ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत “लीज होल्ड भूमि से फ्री-होल्ड भूमि करने हेतु नियम-2019” की अधिसूचना जारी कर दिया है। यह नियम अधिसूचना जारी किए जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

भूमि आबंटन रकबा 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ की एकचक्र भूमि के प्रकरणों पर प्रभावशील होंगे

जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यरत समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) के नियंत्रणाधीन कार्यालयों अथवा इन नियमों के अंतर्गत भूमि आबंटन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत पट्टे पर औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों अथवा अन्य नामों से स्थापित एवं उपरोक्त संस्थाओं के नियंत्रण में संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि, जो कि शासन की समसंखयक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विभाग द्वारा पट्टाभिलेख द्वारा किए भूमि आबंटन रकबा 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ की एकचक्र भूमि के प्रकरणों पर प्रभावशील होंगे।

ये है नियम

इस योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत इकाइयों को आबंटित 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक की एकचक्र भूमि या इससे कम पट्टाभिलेख पर आबंटित भूमि इस प्रावधान के अंतर्गत फ्री-होल्ड की जाएगी।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए
हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। 
एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।