रायपुर। विगत सप्ताह 5 अक्टूबर को हुई जीएसटी कॉउंसिल ( GST Council ) की 42वीं बैठक केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस बैठक में समस्त राज्यों के वित्तमंत्रियों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation), रिकवरी, विधि एवं नीति पर विस्तृत चर्चा की। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में प्रदेश के जीएसटी मंत्री टी.एस. सिंह देव ने अपने सुझाव रखे।

जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव (GST Minister TS Singhdev) ने पिछली बैठकों में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि जीएसटी (GST) नियमावली में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार राज्यों को 100% क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी जिसपर केंद्र को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 293 में ऋण की प्रक्रिया को लेकर यह कहा गया है कि यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तब ऋण लेने की जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी अधिनियम में नियमों को बदलने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार से सवाल भी किया।

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10 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर आधारित अपने तर्कों का किया उल्लेख

जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव (GST Minister TS Singhdev) ने 18 फरवरी, 2017 को आयोजित 10 वीं जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) की बैठक पर आधारित अपने तर्कों का उल्लेख किया, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 101वें संविधान संशोधन जीएसटी अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

केंद्र इसे अनुमान पर बहस का आधार नहीं बना सकता, बल्कि इसे संवैधानिक फैसलों और उन आश्वासनों पर भरोसा करना होगा जिनके आधार पर राज्य जीएसटी कानून के पक्ष में सहमत हुए थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने अन्य मंत्रीगणों से चर्चा करते हुए उनके पक्ष को ध्यानपूर्वक सुना एवं अपने विचार सभी के समक्ष रखे।

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