टीआरपी डेस्क। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के संबंध में कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी है। पंजाब में अब सरकारी नौकरी और निगम, बोर्डों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियमों 2020 को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लिखा- ‘पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामूलक समाज बनाने में मदद करेगा।’

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नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की प्रधनमंत्री छात्रवृत्ति योजना ( PM Scholarship Yojana 2020 ) के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ( Dr. B R Ambedkar SC Post metric scholarship Yojna ) को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। 

छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ाई

एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना ( Scholarship yojna ) के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। इस फैसले से अब अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

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