टीआरपी डेस्क। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसे कारण राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है।

गहलोत रविवार शाम राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति, ‘नो मास्क-नो एंट्री’ तथा ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अनलॉक-6 के दिशानिर्देशों पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों व आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य में पटाखों की बिक्री तथा आतिशबाजी पर रोक लगाने और बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि

गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही हृदय व श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। सीएम गहलोत ने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी व अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।

See also  कांग्रेस को मेघालय में लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने दिया इस्तीफा, कहा- दिशाहीन हुई पार्टी

कई देशों में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देशों को तो पुनः लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसे देखते हुए हमें भी सावधानी बरतनी होगी।

जल्द पूरी होगी चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 2000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। परीक्षा परिणाम में चयनित चिकित्सकों को समस्त प्रक्रिया 10 दिन के भीतर पूरी कर जल्द नियुक्ति दी जाए। इससे कोरोना सहित अन्य रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।

शिक्षण संस्थान 16 नवंबर तक बंद

‘अनलॉक-6’ के दिशा निर्देश पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि राज्य में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। इसके पश्चात पुनः समीक्षा कर उनके संबंध में निर्णय किया जाएगा। वहीं स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी।

See also  चरणदास महंत ने गृहमंत्री से सीधे पूछा “आप यह बताईए हुक्का बार वैध है या अवैध”

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।