नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने सहारा समूह Sahara Group के प्रमुख सुब्रत रॉय Subrata Roy और उनकी दो कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सेबी ने कहा है कि ​यदि कंपनी निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा नहीं करती है तो दोषी लोगों को हिरासत में लिया जाए।

एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सहारा समूह 2012 और 2015 के कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है जिसमें कहा गया था कि वह निवेशकों से जमा रकम को 15 फीसदी ब्याज सहित वापस करे। इस बारे में सेबी ने बुधवार को एक याचिका दायर की है।

कई साल से चल रहा टकराव

गौरतलब है कि कभी एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये की वापसी को लेकर सेबी से पिछले कई साल से टकराहट चल रही है। निवेशकों ने समूह की बॉन्ड योजनाओं में ये पैसा जमा किया है, जिसे सेबी अवैध बता चुका है।

इस मामले में सुनवाई में न पहुंचने और कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में सुब्रत रॉय को साल 2014 में गिरफ्तार भी किया गया था और साल 2016 से ही वजह जमानत पर चल रहे हैं। सुब्रत रॉय लगातार इस बात से इंकार करते रहे हैं कि वह कुछ गलत कर रहे हैं और उनका कहना है कि कंपनी लीगल तरीके से पैसे जमा कर रही है और मैच्योरिटी पर निवेशकों का पैसा वापस भी किया जाता है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।