फैसलाः 13 साल पुराने केस में रायपुर की डॉक्टर को एक साल की सजा, एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से हुई थी महिला की मौत
फैसलाः 13 साल पुराने केस में रायपुर की डॉक्टर को एक साल की सजा, एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से हुई थी महिला की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर के बागड़ी नर्सिंग होम में एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से हुई थी महिला की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट ने डॉ. शकुन बागड़ी को लापरवाही बरतने का दोषी पाया और एक साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

14 नवंबर 2007 की रात हुई थी मौत

घटना 14 नवंबर 2007 की रात की है, जब रायपुर के रहने वाले रूपेश ने अपनी को पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किया। अगले दिन सुबह उनकी पत्नी को ग्लूकोज की ड्रिप लगा कर दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया गया।

इसी दिन शाम को फिर से उसे लेबर रूम ले जाया गया। करीब 7.30 बजे डॉक्टर ने रूपेश को बताया कि उनकी पत्नी की सांसे रुक रही हैं। इस पर उनके चाचा ने अंदर जाकर देखा और बताया की उसकी मौत हो चुकी है। मामला कोतवाली थाने पहुंचा और जांच में पता चला कि महिला की मौत एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से हुई थी।

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