राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही, प्रदेश के 5 सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना
राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही, प्रदेश के 5 सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय पर आवेदक को जानकारी नहीं देने के कारण पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए और राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने एक जनसूचना अधिकारी को पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड का आदेश पारित किया है।

बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने वाले अधिकारियों पर तमाम कार्रवाइयों के बावजूद ऐसे अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है।

अधिकांश मामले पंचायत सचिवों के

त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली में ग्राम सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, हालांकि अधिकांश सचिव संविदा पर होते हैं और पंचायतों में सबसे छोटे कर्मचारी वही होते हैं, मगर पंचायत में होने वाले लाखों रुपए के खर्च उन्हीं के माध्यम से होते हैं और वे ही जनसूचना अधिकारी भी होते हैं।

ऐसे में खुद की गई वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी आखिर वे कैसे देंगे? यही वजह है कि सूचना के अधिकार की जद में अधिकांश पंचायत सचिव ही आते हैं। इस बार सूचना आयोग ने ऐसे ही 3 पंचायत सचिवों पर 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गरियाबंद जिले के विवेक चौबे की अपील पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत सचिव, कोलेगांव, जनपद पंचायत पंडरिया को 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड का आदेश पारित किया।


इसी तरह जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत सेमरा के सचिव रामेश्वर पटेल को आरटीआई में मांगी गई जानकारी नहीं देने पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर जिला जांजगीर – चाम्पा से अनुशंसा की गई है।

उधर भानुप्रतापपुर जनपद में जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत घोटिया गीताराम निषाद के ऊपर भी 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

जनपद सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी भी आए लपेटे में

जिला बेमेतरा के आवेदक विजय उपाध्याय ने जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़ को ललित कुमार साहू शिक्षा कर्मी वर्ग तीन शासकीय प्राथमिक शाला मक्खनपुर की पुर्ननियुक्ति नियम विरूद्ध होने पर निरस्त किए जाने और नियुक्तकर्ता अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि की मांग की थी, मगर जानकारी नहीं मिली और आखिरकार राज्य सूचना आयोग की शरण लेनी पड़ी।

सुनवाई के बाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़ एलएल निषाद पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया।

इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर निवासी धनेश्वर साहू ने जानकारी नहीं मिलने पर जिला शिक्षाधिकारी सक्ती, राकेश अग्रवाल के विरूद्व छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील का आवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने इसे गंभीरता से लिया।

आयोग ने इस प्रकरण में डीईओ को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, मगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। सुनवाई के बाद एमके राउत ने डीईओ सक्ती पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया।

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