RERA Action - एग्रीमेंट का पालन नहीं करने पर प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स की जुर्माना
RERA Action - एग्रीमेंट का पालन नहीं करने पर प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स की जुर्माना

रायपुर। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट औरा द रेसीडेंट्स (फेस-एक) खम्हारडीह जिला-रायपुर के प्रमोटर एआईएम इन्फ्राक्ट्रवेन्चर्स द्वारा विनोद आहूजा को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं करने के कारण एक लाख रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया है।

इसके साथ ही रेरा में पंजीयन निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आयुक्त नगर निगम को दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के विकास के लिए समुचित कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। वहीँ, रेरा ने विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए कलेक्टर एवं जिला पंजीयक रायपुर को भी निर्देशित किया है।

रेरा के अधिकारियों ने बताया कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। 

औरा द रेसीडेंट्स के प्रमोटर द्वारा रेरा के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत 11 अप्रैल 2019 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-M-COM-2019-00511 संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई के बाद यह शास्ति अधिरोपित की गई है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर