धरमजयगढ़। प्राकृतिक आपदा में पत्नी की मौत के बाद मिला मुआवजा लोहार नामक युवक के लिए प्राणघातक साबित हुआ। इस मुआवजे की राशि को हड़पने के लिए युवक के चार दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसका राज तब खुला जब युवक के भाई ने उसके गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई.
यह मामला धरमजयगढ़ क्षेत्र का है, जहाँ 09 मार्च को थाना कापू में ग्राम जमरगा निवासी किरण लांजा द्वारा उसके बड़े भाई लोहार ऊर्फ टिपलू लांजा, उम्र 22 साल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई , किरन ने बताया कि उसका भाई टिपलू लांजा एक माह पूर्व सुबह 08-09 बजे बिना बताये कहीं चला गया और उसके बाद नहीं लौटा। कापू थाना प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम राठौर द्वारा गुम इंसान मामला दर्ज कर लगातार जांच की जा रही थी । जांच में गुम इंसान के रिश्तेदारों, और सगे-संबंधियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी मगर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था।
संदेहियों से पूछताछ से हुआ खुलासा
मामले की जाँच में गाँव के प्रताप सिंह राठिया,रामदास महंत एवं विक्रम महंत के बयान पर संदेह हो रहा था, जिनसे कड़ी पूछताछ में टिपलू लांजा को नशीली दवा पिलाकर हत्या करने और शव को दफ़न करने की बात इन्होंने कबूल की। दरअसल घटना के संबंध में मृतक के भाई ने पुलिस को बताया था कि लोहार लांजा ऊर्फ टिपलू की पत्नी को सांप डस लेने से उसकी मौत हो गई थी। इसे प्राकृतिक आपदा में मौत होना मानते हुए सरकार की तरफ से चार लाख रूपये लोहार लांजा ऊर्फ टिपलू को प्राप्त हुए थे।
संदेहियों प्रताप सिंह राठिया,रामदास महंत एवं विक्रम महंत ने बताया कि वे विक्रम महंत के चार पहिया वाहन में लोहार लांजा ऊर्फ टिपलू को बैठाकर बहाने से रायगढ ले गये थे । इस दौरान हत्या की नियत से इन्होने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर लांजा को पिलाये, लिहाजा वापस ग्राम जमरगा आते वक्त लोहार ऊर्फ टिपलू लांजा दम तोड़ चुका था, इसके बाद प्रताप राठिया,रामदास महंत, विक्रम दास महंत एवं रामदास के भाई समीर दास चारो ने मिलकर शव को छिपाने के लिये डूमरमुड़ा पंडरीपानी खार जमरगा में आरोपी प्रताप सिंह राठिया के खेत के मेड़ में ले जाकर लाश को गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल कर दबा दिया।
- मृतक के खाते से निकाल लिए रूपये आरोपी प्रताप राठिया द्वारा मृतक के चेक से 72,000 रूपये और ATM से 25000 रूपये आहरण करना बताया गया। विवेचना दौरान आरोपी प्रताप से 2000 रूपये तथा रामदास से 1000 रूपये एवं ATM कार्ड जप्त किया गया। हत्या के इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बताये गए जगह पर जे सी बी मशीन से खुदाई करके शव को बहार निकला। जाँच के बाद धारा 302,201,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी प्रताप सिंह राठिया, रामदास महंत, समीर दास महंत,और चौथा आरोपी विक्रम महंत के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया।
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