नई गाइडलाइन: बसों में आवागमन को लेकर संचालकों को मिले सख़्त निर्देश, बिना मास्क नहीं होगी यात्रा की अनुमति
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टीआरपी डेस्क। धमतरी जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने यात्री वाहन संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेशानुसार बस संचालक के समस्त कर्मचारी मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। बिना मास्क के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को बसों में यात्रा की अनुमति नहीं रहेगी।

इसके साथ ही यदि यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्ति चिह्नांकित किया जाता है तो उस यात्री को निकटस्थ अनुविभागीय अधिकारी को सूचित कर हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक दिन कम से कम दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से बसों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी बस संचालकों की रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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