हाईकोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस, अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी Mask लगाना किया अनिवार्य
हाईकोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस, अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी Mask लगाना किया अनिवार्य

नई दिल्ली। अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है? इस मामले पर छिड़ी बहस के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है।

देशभर में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले भी गाड़ी चला रहा है तो उसे मास्क लगाना जरूरी होगा।

बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य है।

बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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