उद्योगों में उत्पादित 80 प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों को प्रदान करने के आदेश
उद्योगों में उत्पादित 80 प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों को प्रदान करने के आदेश

रायपुर। महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी किया स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर। राज्य में उत्पादित होने वाली आक्सीजन का 80 प्रतिशत हिस्सा अब मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जायेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में आक्सीजन की आवश्यकता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने महामारी अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है ।

जरुरी हुआ तो शेष 20 ऑक्सीजन भी दिया जायेगा अस्पतालों कोइस आदेश में यह भी कहा गया हैं कि अत्यंत आवश्यक स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत आक्सीजन भी अस्पतालों को प्रदान की जायेगी । स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आर प्रसन्ना द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं कि समस्त आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन निरंतर बिना रुकावट के अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फैक्ट्री में किया जाए। राज्य के सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसे लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।

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