लाॅकडाउन

कोरबा। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए 27 अप्रैल तक लागू की गई पूर्ण तालाबंदी को अब आगामी पांच मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तालाबंदी बढ़ोत्तरी के संबंध में जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।

प्रारंभ में कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी की गई थी। जिसे पहले चरण में पांच दिन बढ़ाकर 27 अप्रैल तक लागू किया गया था। अब कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी पांच मई की रात 12 बजे तक रहेगी।

होम डिलीवरी की मिली अनुमति

पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। तालाबंदी के दौरान सुबह 07 बजे से 11 बजे तक चिकन, मटन, मछली और अण्डा विके्रताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी गई है। विक्रेता कहीं पर भी स्थाई ठेला या दुकान खोलकर चिकन, मटन, मछली और अण्डा नहीं बेच सकेंगे। लाॅकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर टु डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति पहले की तरह ही लागू रहेगी। लाॅकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

डीलर शाम को अनलोडिंग, सुबह को करेंगे डिलीवरी

थोक व्यापारी शाम सात बजे से रात नौ बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। थोक व्यापारी होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से आॅनलाइन या फोन पर आर्डर लेकर सुबह छह बजे से नौ बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की आपूर्ति की अनुमति होगी। खाने-पीने की चीजों की जोमैटो, स्वेगी जैसे माध्यमों से ऑनलाईन डिलीवरी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगा रहेगा।

जरूरी कार्यों के लिए खुलेंगे बैंक

लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकी- अशासकीय और सहकारी बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों- अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंकों में केवल दवा एवं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता ईकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टरों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानो के संचालन के लिए ही लेनदेन किया जा सकेगा।
देखें आदेश की प्रति :

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