टीआरपी डेस्क। कोरोना काल में एक तरफ बिहार में बाहुबली समारोह आयोजित करके ठुमके लगा रहे हैं,वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों गांव गांव में चल रहे वैवाहिक कार्यक्रमों में भी कोविड प्रोटोकाल का जमकर उल्लंघन हो रहा है। कहीं विवाहक कार्यक्रम में ठुमके लग रहे हैं तो कहीं बिना अनुमति लिए ही विवाह हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई के लिए कफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

इधर नाच गाना, उधर टीम ने दी दस्तक
कोरबा जिले के ग्राम गोढ़ी के एक घर में शादी समारोह में नाच गान चल रहा था लोग, मेहमाननवाजी में मस्त थे, ठीक उसी समय जिला प्रशासन की टीम ने दस्तक दी तो अधिकारियों को देख शादी वाले घर मे सन्नाटा पसर गया। विवाह कार्यक्रम में मोती राम राजे के घर में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति पाई गई, जिसके चलते संयुक्त प्रशासनिक टीम के द्वारा 10000 की जुर्माना राशि वसूला गया,और नियमों के पालन करने की समझाइश दी गई।

कंटेनमेंट जोन में पहुंचे 20 से अधिक बाराती, लग गया जुर्माना
उधर बालोद जिले में कोरोना को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां बनाए गए कंटेनमेंट जोन दिघवाड़ा गांव में शादी हो रही थी। शादी समारोह में 20 से अधिक बाराती शामिल हुए जिसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने दबिश देकर शादी रोक दी। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कंटेनमेंट जोन से आयी थी बारात
नायब तहसीलदार विनय देवांगन ने बताया कि दिघवाडी गांव के गुलशन टेकाम के घर में तय नियम से अधिक शादी में शामिल थे। भीड़ इकट्ठा कर शादी कार्यक्रम हो रहा था। घर के मुखिया को वार्निंग देकर 5 हजार रुपए का चालान काटा गया और शादी के कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई। जिस गांव से बारात आयी थी, वह जिलावाही गांव हैं, जहां पर 25 से अधिक लोग संक्रमित मिले थे, जिसके बाद गांव को कंटेनमेंट जोन प्रशासन ने बनाया था।

बिना अनुमति के कर रहे थे शादी, पहुंची प्रशासन की टीम
प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद लोग बिना अनुमति के ही शादी ब्याह कर रहे हैं, और वह भी काँटेन्मेंट जोन में. कोरबा जिले के दर्री जोन अंतर्गत इरिगेशन कॉलोनी मे अनुमति के बिना यादव परिवार द्वारा विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्त सिचाई कालोनी वर्तमान मे कंटेनमेन्ट जोन घोषित है। कलेक्टर किरण कौशल के आदेश पर दर्री तहसीलदार प्रांजल मिश्रा व नगर निगम की टीम ने विवाह स्थल पर पहुंचकर यादव परिवार (जिनके घर विवाह का कार्यक्रम था) पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान टेन्ट का समान भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में विवाह के लिए दिए गए आदेश के अनुसार 10 लोगों को अनुमति है। इसके बावजूद बिना अनुमति के विवाह करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जिले में हो रही है। यहां लॉक डाउन की अवधि में किसी भी तरह से विवाह का परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है।