दुर्ग जिला प्रशासन ने ई कॉमर्स की होम डिलीवरी पर लगाई रोक, थोक व्यापारियों को और 2 घंटे का समय
दुर्ग जिला प्रशासन ने ई कॉमर्स की होम डिलीवरी पर लगाई रोक, थोक व्यापारियों को और 2 घंटे का समय

दुर्ग। प्रदेश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए कुछ सेवाओं में छूट दी गई है, मगर व्यवहारिक रूप से आ रही परेशानी को देखते हुए इनमें संशोधन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रशासन ने अपने आदेश में दो महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं।

गोडाउन में लोडिंग – अनलोडिंग 02 घंटे और

दुर्ग जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश में लिखा है कि थोक व्यवसाइयों के गोडाउन में लोडिंग – अनलोडिंग रात 11 बजे से सुबह 04 बजे तक की समयावधि को बढ़ाते हुए सुबह 06 बजे तक कर दिया गया है।

ई कॉमर्स की सेवाएं प्रतिबंधित

  • अपने दूसरे संशोधन में दुर्ग जिला प्रशासन ने ई कॉमर्स से जुड़ी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इस आदेश में उल्लेख है कि सभी ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अमेजन तथा फ्लिपकार्ट और अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा।

किराना समान की होम डिलीवरी रहेगी जारी

  • इस आदेश के संबंध में चर्चा करते हुए दुर्ग के अपर कलेक्टर बी बी पंचभाई ने बताया कि केवल ई कॉमर्स की होम डिलीवरी रोकी गई है, मगर किराना दुकानों से ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। आगामी लॉक डाउन तक उक्त आदेश लागू रहेगा।

  • गौरतलब है कि दुर्ग जिले में किये गए संशोधन के ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान मील सुझावों और मांग के आधार पर लॉक डाउन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। रायपुर जिले में भी थोक दुकानों के लिए लोडिंग अनलोडिंग की समयावधि रात 11 बजे से भोर में 04 बजे तक दी गई है, इससे व्यवसाइयों को दिक्कत आ रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी इस समयावधि में फेरबदल किया जाएगा।

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