रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहरी प्रदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही अपनी कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, अन्यथा उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने इस बावत बुधवार को ये आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 4 मई से पूरे प्रदेश में प्रभावशील होगा।

आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से संचालित फ्लाइट के बोर्डिग्स से पूर्व संबंधित एयरलाइन्स द्वारा आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिग्स पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
देखे आदेश

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और वॉट्सएप पर…