10 फीसद से अधिक कोरोना संक्रमण दर और 60 फीसद आइसीयू बेड भरने पर घोषित होंगे कंटेनमेंट जोन?

टीआरपी डेस्क। New Guidelines for Covid-19 in India : केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशानिर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (states and UTs) को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र (Containment Zone) बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। गृह मंत्रालय (MHA) ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशा-निर्देश (New Guidelines for Covid) में देश में कहीं भी लॉकडाउन (Lockdown in India) लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

इसने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है।

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केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिये गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

10 परसेंट से अधिक संक्रमण वाले जिलों पर नजर

इसने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर 10 परसेंट से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा

गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।

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वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा

गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी।

शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं शामिल

शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है ताकि वर्तमान एवं आने वाले समय में (अगले एक महीने में) संक्रमण के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और मरीजों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर, ऑक्सिजन, आईसीयू बिस्तर, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

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