टीआरपी डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए नेशनल पॉलिसी को संशोधित किया है। इसके तहत अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा।

कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को भी सस्पेक्टेड वॉर्ड में एडमिट किया जाएगा। ये वॉर्ड कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में भी बनाए जाएंगे। नई पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि मरीजों को उनके राज्य के आधार पर भी इलाज देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
बता दें कि पहले अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। नए बदलाव के बाद अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मरीजों पहले रिपोर्ट के चक्कर में काफी परेशान होना पड़ता था। इस दौरान कई मरीजों की मौत भी हो गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, होम आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहने और लगातार तीन दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मरीज जिस कमरे में रहते हों, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 94 फीसदी से ज्यादा होना चाहिए।
Union Health Ministry revises national policy for admission of COVID patients to COVID facilities; requirement of a positive test for COVID-19 virus is not mandatory for admission to a COVID health facility pic.twitter.com/odbcXo8iI4
— ANI (@ANI) May 8, 2021
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