टीआरपी डेस्क। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फरार चल रहे नामी पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को रोहिणी की अदालत ने ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार पिछले कुछ दिनों से फरार हैं। उन पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है।

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब से कुछ देर पहले ही कोर्ट ने पहलवान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
A Delhi Court dismisses the anticipatory bail plea of wrestler Sushil Kumar.
Non-bailable warrant has been issued against Sushil Kumar & others in the case relating to the killing of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium.
(File photo) pic.twitter.com/GwUsgJGQaa
— ANI (@ANI) May 18, 2021
बता दें, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की याचिका का विरोध किया था। यह पूरा मामला 5 मई का है। पुलिस ने अदालत में फायरिंग की जानकारी देते हुए कहा था कि दो लड़कों में से किसने गोली चलाई, इसकी जानकारी नहीं है। मामले में कोई गवाह नहीं मिला है।
वहीं जब सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर अदालत ने सवाल उठाया और दिल्ली पुलिस से पूछा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया था कि सुशील की पत्नी के पास एक फ्लैट है। इसी में मामले का एक आरोपी सोनू रहता था।
ऐसे में वहां से इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिल सकते हैं। जिसके कारण ओलंपिक पदक विजेता पहलवान की गिरफ्तारी जरूरी है। अदालत में सुशील के पक्ष में ज़िक्र करते हुए उनके वकील ने इस मामले में मशहूर पहलवान का किसी भी तरह से हाथ होने से इनकार किया था।
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