टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी
टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आकलन वर्ष 2021-22 के आयकर जमा करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत इसके लिए पहले तय 31 जुलाई 2021 की आखिरी तारीख को दो महीने आगे खिसका दिया है।
इसके अलावा CBDT ने करदाताओं को कई और कंप्लायंस पूरा करने में छूट दी है और उनकी भी आखिरी तारीख आगे खिसकाई है।

वित्तीय लेन-देन के आंकड़े 30 जून तक

CBDT ने 31 मई 2021 तक जमा किए जाने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय लेन-देन की जानकारी (SFT) अब 30 जून तक जमा करने की छूट दी है। इसी के साथ कैलेंडर इयर 2020 के लिए रिपोर्टेबल एकाउंट की जानकारी देने की आखिरी तारीख भी 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

See also  Digital State Report 2019 में छत्तीसगढ़ टॉप पर

फार्म-16 पूरा करने की आखिरी डेट 15 जुलाई तक

नौकरी पेशा लोग फॉर्म-16 में दी जाने वाली TDS की जानकारी अब 15 जुलाई तक दे सकते हैंख् पहले ये 15 जून तक जमा करना थी।

ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक दें

आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए इनकम टैक्स कानून की किसी भी धारा के तहत अनिवार्य ऑडिट रिपोर्ट को जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है, पहले यह 30 सितंबर थी।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर…