बड़ी खबर- Central Vista Project पर स्टे से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रु. का जुर्माना

टीआरपी डेस्क। सोमवार को सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले (Central Vista Project) में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi highcourt ) में सुनवाई हुई। सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रेरित याचिका है। यह एक जनहित याचिका नहीं थी। हाई कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि सेंट्रल विस्टा का काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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