टीआरपी डेस्क। ट्विटर पर चल रहा विवाद एक बार फिर गहराता हुआ दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को लेकर ट्वीटर को नोटिस जारी किया है। साथ ही नए आईटी नियमों पर जवाब भी मांगा है।

 

वकील अमित आचार्य द्वारा ट्विटर, ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है, जिसमें तय समयसीमा में सरकार के नियमों का पालन ना करने की बात कही गई है। सोमवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई।

 

दरअसल, 25 फरवरी में बनाए गए नए IT रूल के मुताबिक, सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, उसको अपने यहां Resident Grievance Officer की नियुक्ति करनी होगी।