बिलासपुर। टूल किट विवाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ उच्च न्यायालय ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक शासन की तरफ से जब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता तब एफआईआर में रोक लगी रहेगी।
ये है पूरा मामला
बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था।
मामले में सिविल लाइन थाना ने पूछताछ के लिए दोनों की नेताओं को तलब किया था। वहीं दूसरी ओर टूलकिट मामले में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा, रोहन गुप्ता और सौम्या वर्मा से पूछताछ के लिए बेंगलुरु भी गई थी।
क्या होती है टूलकिट?
टूलकिट एक तरह की प्लानिंग की जानकारी होती है, जिसमें किसी मुद्दे के प्रचार का जिक्र होता है। ये आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग की तरह होता है कि जैसे किसी मुद्दे पर किस तरह के बयान देने हैं, कैसे प्रोपेगैंडा करना है।
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