Whatsapp को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, CCI की नोटिस पर रोक लगाने की मांग से किया इनकार
Whatsapp को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, CCI की नोटिस पर रोक लगाने की मांग से किया इनकार

नेशनल डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक और वाट्सऐप की एक नई याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कंपटीशन कमीशन- CCI) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है। नोटिस में वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर की जा रही जांच के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया।

इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी। पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘‘हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गयी है। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त आठ जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते।” इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गयी।

See also  Twitter ने माना नए IT नियमों का पालन ना करने की बात, कोर्ट ने कहा-अब कार्रवाई के लिए फ्री है सरकार

यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सऐप की अपीलों से संबंधित है। एकल पीठ ने व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर