सरकार ने वाहनों के ट्रांसफर में सरलता लाने के लिए पेश किया नया भारत सीरीज BH मार्क, जानें क्या हैं फायदे
सरकार ने वाहनों के ट्रांसफर में सरलता लाने के लिए पेश किया नया भारत सीरीज BH मार्क, जानें क्या हैं फायदे

नेशनल डेस्क। अगर आप कहीं ऐसे नौकरी जहां आपका ट्रांसफर देश के अलग-अलग हिस्सों में होता रहता है और आपको हर बार आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो यह खबर आप ही के काम की है।

दरअसल सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में सरलता लाने के लिए तमाम आईटी सॉल्यूएशंस का ऐलान किया है। इसी क्रम में अब पूरे देश में वाहनों के आसानी से ट्रांसफर के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क की लॉन्चिंग की गई है। यह नए व्हीकलों के लिए होगी। इस रजिस्ट्रेशन मार्क को भारत सीरीज (BH-series) नाम दिया गया है।

अब BH मार्क वाले वाहनों को उस स्थिति में नए रजिस्ट्रेशन मार्क की जरुरत नहीं होगी जब उसका ओनर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को शिफ्ट करेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई बीएच सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। चार या अधिक राज्यों में कार्यालय रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

यह होगा BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट

BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। जिसमें BH पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड 4- 0000 से 9999 (रैंडम) XX- अक्षर (AA से ZZ)।

वाहनों की मुफ्त आवाजाही की मिलेगी सुविधा

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएच सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी जब उन्हें नए राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मोटर व्हीकल टैक्स 14वें वर्ष के बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले जमा की गई राशि का आधा होगा।

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