aryan khan

टीआरपी डेस्क। आर्यन खान और दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को गुरुवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जिसके बाद शुक्रवार को सेशंस कोर्ट में जमानती बांड भरने की प्रक्रिया चली। 

हालांकि समय पर जमानत के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी में जमा नहीं हो सके। जिसके चलते आर्यन की रिहाई अब शनिवार के लिए टल गई है।

आर्थर रोड जेल सुप्रिटेडेंट नितिन वायचाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जेल के बेल बॉक्स में जमा करानी होती है। आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर के लिए शाम 5:35 तक इंतजार किया गया, लेकिन वह नहीं आ सका। जिसके चलते उन्हें कल रिहा किया जाएगा।

गौरतलब है कि आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें रखी गई हैं। जिनके अनुसार आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्‍हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा। बेल आर्डर के अनुसार, उन्‍हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

See also  Happy birthday Shahrukh: कभी दिल्ली के छोटे रूम में रहते थे, आज हैं 350 करोड़ से अधिक कीमत वाले बंगले के मालिक

कोर्ट की शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा। कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्‍लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर