दवा को अल्कोहल के रूप में लेने से हुई थी 8 की मौत... रायपुर में मध्य प्रदेश की 20 लाख से अधिक की बगैर लाइसेंस की दवाएं जब्त

रायपुर। राजधानी में 20 लाख रुपये से अधिक कीमत की मध्य प्रदेश की अवैध होम्योपैथी दवाओं जब्त किया गया है। औषधि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक होम्योपैथी की यह दवा भोपाल की न्यू लाइफ लैबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड की बताई जा रही है।

कंपनी के मेडिकल रिप्रजेंटेटिव ब्रजेश गुप्ता द्वारा रायपुर के गुढ़ियारी में मकान लेकर यहां बड़ी मात्रा में 10 से अधिक तरह की होम्योपैथी दवाएं रखी गई थीं, जबकि इसके लिए उनके द्वारा किसी तरह का लाइसेंस नहीं लिया गया था।

राज्य में खपाने का काम चल रहा था

औषधि विभाग में इसकी शिकायत रायपुर के मुकेश तिवारी ने की, लेकिन विभाग द्वारा कार्रवाई न करके गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा मामले राज्य औषधि नियंत्रक केडी कुंजाम के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद जिला औषधि विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। गुढ़ियारी में दवाओं के भंडारण की जांच करने औषधि निरीक्षक नीरज साहू अपनी टीम के साथ जांच करने पहुंचे।

मिली जानकारी के अनुसार दवाएं 40 से अधिक दवाओं से भरे बड़े बाक्स मौजूद थे। इसमें 10 से अधिक तरह के होम्योपैथी दवाएं थीं। अधिकारियों ने जांच की तो बिना लाइसेंस के दवाएं खपाने की बात सामने आई। दवाओं को सील कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं चालानी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

अल्कोहल के रूप में दवा के उपयोग से हुई थी मौत

बता दें कि होम्योपैथी की जब्त दवाओं में से एक ड्रोसेरा (सर्दी, खांसी से संबंधित) दवा को अल्कोहल के रूप में लेने से आठ लोगों की मौत हो गई थी। जून 2021 का यह मामला बिलासपुर के कोरगी गांव का है। होम्योपैथी चिकित्सकों ने बताया कि इसमें करीब 90 से 91 फीसद अल्कोहल की मात्रा होती है। 100 एमएल से अधिक दवा बिना चिकित्सकों के पर्ची के मेडिकल में नहीं दिए जाते हैं।

अस बारे में खाद्य विभाग के अधिकारी हिरेन पटेल का कहना है कि शिकायत के बाद दवाओं के गोदाम में छापा मारा गया है। छापे में बगैर लाइसेंस के होम्योपैथी की दवाएं मिलीं। जिनका रिकार्ड नहीं है। दवाओं को सील कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।

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