समर्थकों के साथ RPF चौकी पहुंचे विधायक विनय जायसवाल को प्रभारी ने लौटाया, धरने पर बैठकर दिखाई गांधीगिरी
समर्थकों के साथ RPF चौकी पहुंचे विधायक विनय जायसवाल को प्रभारी ने लौटाया, धरने पर बैठकर दिखाई गांधीगिरी

बैकुंठपुर। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल के नेतृत्व में चिरमिरी से चलने वाली ट्रेनों की सेवाएं दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर बीते 26 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में RPF द्वारा नोटिस भेजे जाने को लेकर विधायक अपने समर्थकों के साथ सामूहिक रूप से बयान देने पहुंच गए मगर प्रभारी ने उन्हें लौटा दिया। इसके बाद विधायक ने चौकी के प्रवेश द्वार पर ही धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।

वीडियो फुटेज से हो रही है पहचान

मामले में RPF ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन के समय की वीडियोग्राफी से आंदोलनकारियों को पहचान कर नोटिस भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. जायसवाल अपने समर्थकों को लेकर आरपीएफ चौकी मनेंद्रगढ़ में सामूहिक बयान दर्ज कराने पहुंचे थे।

सामूहिक बयान दर्ज करने से किया मना

इस दौरान विधायक ने सामूहिक बयान दर्ज कराने की बात रखी। लेकिन आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सुनीता मिंज ने अलग-अलग बयान दर्ज करने की बात कही। हालांकि आरपीएफ प्रभारी ने नियम का हवाला देकर विधायक को लौटा दिया। प्रभारी ने कहा कि जिनको आरपीएफ से नोटिस जारी हुआ है, उन्हीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बयान दर्ज किया जाएगा। रेल रोकने के मामले में 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बयान लिया जाना है।

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धरने पर बैठकर गाया रघुपति राघव…

इसके बाद विधायक ने अपने समर्थकों के साथ आरपीएफ चौकी के गेट में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और रघुपति राघव राजाराम गाया। डॉ विनय जायसवाल ने इस बात पर विरोध जताया कि उन्होंने जनहित के मुद्दे को लेकर आन्दोलन किया, ट्रेन शुरू करने की मांग तो पूरी नहीं हुई, उलटे अब उन पर और समर्थको के ऊपर रेलवे द्वारा मामल दर्ज किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरते। मोदी जी फांसी पर चढ़ाएंगे तो भी चढ़ जाएंगे।

यह लिखा है नोटिस में

आरपीएफ पोस्ट मनेंद्रगढ़ द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख है कि 26 अक्टूबर दोपहर 2 से 4.20 बजे तक नागपुर रोड बंद फाटक क्रमांक एबी 31 किमी नंबर 947/13-14 के मध्यम रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी की गई है। जिसमें आपके द्वारा रेल प्रशासन के खिलाफ रेल रोको आंदोलन कर नारेबाजी व भाषणबाजी कर रेल आवागमन बाधित किया गया। रेलवे एक्ट की धारा 174(ए), 147, 146, 145 के तहत बयान दर्ज करना है। मामले में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मनेंद्रगढ़ में दो दिन के भीतर उपस्थित होना है।

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