रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीरगांव नगर निगम और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी तरह के शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। यही नहीं बिना अनुमति के न कोई सभा होगी, न कोई रैली। जुलूस और धरना भी प्रतिबंधित रहेगी। जानकारी 23 दिसम्बर को आडवाणी स्कूल में मतगणना होगी।

कुल 40 वार्डों में होगा मतदान
कलेक्टर सौरभ कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये जानकारी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीरगांव नगर निगम की बात करें तो यहां के कुल 40 वार्डों में मतदान होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 80 हजार 441 है। वहीं गोबरा नवापारा में 1091 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ‘जागो वोटर अभियान’ भी चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। चुनावी कार्य और शिकायतों के लिए चौबीसों घण्टे कंट्रोल रूम की शुरूआत की गई है, वहीं नामांकन पत्र के लिए बीरेंद्र पंचभाई को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया।
तीन लाख तक ही खर्च करने की छूट
निर्वाचन नियमावली के अलावा विभिन्न पहलुओं पर जिले के दोनों ही अफसरों ने मीडिया को तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई। नगर पालिका निगम में पार्षदों को जहां तीन लाख तक खर्च करने की छूट राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मिली है, तो वहीं नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।
इसी तरह शस्त्र, आय संबंधी जानकारी, अपराधिक रिकार्ड आदि जानकारियां भी उम्मीदवार की एकत्र करने के लिए नियुक्तियां होंगी। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की तैनाती को लेकर भी जिले के शीर्ष अधिकारियों ने जानकारियां दीं।
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