बड़ी खबरः आज भी नहीं मिली निलंबित IPS GP Singh को राहत, जमानत याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने नहीं मानी दलील

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG जीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

बता दें कि IPS सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में हुई।

IPS जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की है। उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा है कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उनके वकील ने कोर्ट में जानकारी दी कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से इसकी जानकारी ली। इस तर्क के साथ याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि FIR को निरस्त करने की मांग के साथ ही प्रकरण की सुनवाई होने तक अंतरिम राहत के तौर पर FIR पर स्टे देने का आग्रह किया गया है। उनकी वकील ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता IPS अफसर राज्य शासन की जांच में हर तरह से मदद करेंगे।

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