बड़ी खबर- कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनेगा पोर्टल, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि दो हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। इसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजानों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया। इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था कि वे कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी गई थी।

गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपये का मुआवजा देंगी।

आपदा प्रतिक्रिया कोष के जरिए मुआवजा देंगे राज्य

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा था, इस पैसे का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य अपने संबंधित आपदा प्रतिक्रिया कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन के माध्यम से इस पैसे को वितरित किया जा सकता है।

कोरोना मृतकों को 50 हजार रुपये देगी महाराष्ट्र सरकार

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने शुक्रवार को जारी एक सरकारी राहत (जीआर) के माध्यम से कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों या रिश्तेदारों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर