लंदन। भारत के बैंकों को 14 हजार करोड़ का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
नीरव ने ब्रिटेन की अदालत के जारी किए प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। एक बार पहले भी भगोड़े कारोबारी की याचिका खारिज हो चुकी है।
लंदन हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए प्रस्तुत कागजात पर निर्णय लिया और कहा था कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।