चप्पल कांड : महिला जिला पंचायत सदस्य लैला और उसके पति ननकू भिखारी के खिलाफ जुर्म दर्ज, जातिगत प्रताड़ना का मामला निकला झूठा
चप्पल कांड : महिला जिला पंचायत सदस्य लैला और उसके पति ननकू भिखारी के खिलाफ जुर्म दर्ज, जातिगत प्रताड़ना का मामला निकला झूठा

मुंगेली। IAS अफसर रोहित व्यास पर चप्पल उठाकर मरने की कोशिश के मामले में आखिरकार जिला पंचायत सदस्य महिला के खिलाफ जुर्म दर्ज हो ही गया। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति के खिलाफ भी FIR दर्ज किया है।

दो दिन पूर्व मुंगेली के जिला पंचायत में CEO रोहित व्यास के कमरे में जिला पंचायत सदस्य महिला लैला और उसके पति ननकू भिखारी घुसे और इस दौरान हुई बातचीत के समय लैला ने गुस्से में अपनी चप्पल उठा ली और रोहित व्यास को मारने पर उतारू हो गई। CEO के कक्ष के बाहर भी यह महिला रोहित व्यास को मारने के लिए उतारू हो रही थी। हालाँकि बाद में महिला ने आरोप लगाया कि रोहित व्यास ने उसे जातिगत सम्बोधन करते हुए प्रताड़ित किया तब वह आपे से बाहर हो गई थी।

झूठा साबित हुआ महिला का आरोप

इस मामले में IAS रोहित व्यास द्वारा जरहागांव थाने में की गई लिखित शिकायत के साथ अपने कक्ष के अंदर हुई बातचीत का ऑडियो भी प्रस्तुत किया था। इस ऑडियो को सुनने के बाद महिला जिला पंचायत सदस्य लैला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे साबित हो गए।

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इस प्रकरण में मुंगेली के जरहागांव थाने में जिला पंचायत CEO रोहित व्यास की लिखित शिकायत पर आज देर शाम FIR दर्ज की गयी। महिला पंचायत सदस्य लैला और उसके पति ननकू भिखारी के खिलाफ धारा 34, 353 और 186 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

देखिये FIR की प्रति :

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