Corona के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी, करना होगा इन नए नियमों का पालन
Corona के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी, करना होगा इन नए नियमों का पालन

टीआरपी डेस्क। विदेश से भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब एक हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन मामलों के बीच यह ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट की मार इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है। जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोविड टेस्टिंग के सैंपल्स जमा कराने होंगे। नए नियमों के मुताबिक टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर को छोड़ने दिया जाएगा।

  • यह ट्रैवल गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू हो जाएंगी। जो यात्री एट रिस्क देशों से आएंगे, उन्हें एयरलाइंस की ओर से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन से गुजरना होगा।
  • जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे, उन्हें घर में 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
  • अराइवल के आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
  • अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो INSACOG लैबोरेट्री नेटवर्क में उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।
  • मानक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पॉजिटिव आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा।
  • इसके बाद राज्यों को इन यात्रियों के संपर्कों को ट्रेस करना होगा। हालांकि अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ मॉनिटर करना होगा।

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