टीआरपी डेस्क। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे ग्राफ के बीच राजधानी के सभी प्राइवेट दफ्तरों को भौतिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब दिल्ली के निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

वहीं कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) में काम करेंगे। DDMA ने मंगलवार को इस संबंध में यह आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, जिन दफ्तरों को छूट वाली कैटेगरी में रखा गया है वे खुल सकेंगे।
क्या है Exempted Category जिसके तहत आने वाले निजी दफ्तर खुल सकेंगे
- प्राइवेट बैंक
- ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर (इसकी अलग से सूची है)
- इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी
- फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी
- सभी नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कॉरपोरेशन
- सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थान
- अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर
- कोरियर सर्विस
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